अटाला मस्जिद प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश

*अटाला मस्जिद प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश*

 

*वक्फ अटाला को 24 घंटे में जवाब दाखिल करने का आदेश*

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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

प्रयागराज/ जौनपुरअटाला मस्जिद से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ अटाला की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ नंदन एवं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की डबल बेंच में हुई।

 

यह मामला जनहित याचिका (PIL) संख्या 3989 से संबंधित है, जिसे अब कोर्ट नंबर 21 में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। प्रकरण केस सीरियल नंबर 249 पर संतोष कुमार मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं पांच अन्य के नाम से दर्ज है।

 

सुनवाई के दौरान वक्फ अटाला की ओर से जूनियर अधिवक्ता मोहम्मद सलीम खान ने अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा। इस पर अदालत ने आंशिक राहत देते हुए उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को भी निर्देशित किया गया कि वे अपने दावे से संबंधित सभी प्रतियां 24 घंटे के भीतर अधिवक्ता मोहम्मद सलीम खान को उपलब्ध कराएं।

 

हाईकोर्ट की पीठ ने विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद सलीम खान को यह भी निर्देश दिया कि वे 7 जनवरी को मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

 

मामले को लेकर हिंदू स्वराज वाहिनी के अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता संतोष कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में मांग की है कि अटाला मस्जिद के बाहर बनी सभी दुकानों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि अब तक इन दुकानों से वसूला गया किराया सरकारी खाते में जमा कराया जाए तथा भविष्य में दुकानों का आवंटन सार्वजनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए, जिससे किसी एक समुदाय के बजाय समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।

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