*यातायात पुलिस जौनपुर ने शहर के विभिन्न स्थानों पर आवा गमन के लिए नए नियमों की ,की घोषणा* 

*यातायात पुलिस जौनपुर ने शहर के विभिन्न स्थानों पर आवा गमन के लिए नए नियमों की ,की घोषणा* 

 

 *11:00 बजे से 17:00 तक बड़े वाहनों के लिए रहेगी नो एंट्री*

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*संवाद- जिला ब्यूरो अरुण कुमार जायसवाल*

जौनपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, जाम मुक्त व दुर्घटना रहित बनाने के लिये15 मई से जौनपुर शहर क्षेत्र में दिन के समय में आवश्यक वस्तु (गैस, डीजल, पेट्रोल, व मेडिकल से सम्बन्धित वाहन) को छोड़कर नो एंट्री (भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित) की व्यवस्था लागू किया गया है। जिसमें प्रातः 11.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

यह आदेश शहर क्षेत्र में सुगम यातायात संचालन हेतु निम्नलिखित स्थानों पर प्रभावी होगा

 

1- *पचहटिया तिराहा*

2- *प्रसाद तिराहा*

3- *पकड़ी हाइवे अण्डर पास*

4- *अलीगंज हाइवे तिराहा*

5- *हौज खास हाइवे तिराहा*

6- *चाँदपुर हाइवे अण्डर पास*

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