मारपीट मामले में वांछित दो अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने धारा 84 की नोटिस जारी की

*मारपीट मामले में वांछित दो अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने धारा 84 की नोटिस जारी की*

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*संवाद: शिवपूजन मिश्रा*

सिंगरामऊ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, जौनपुर ने सिंगरामऊ थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 88/25 (मारपीट) में फरार चल रहे दो अभियुक्तों के खिलाफ धारा 84 की नोटिस जारी की है।

 

विवेचक उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गत जून महीने में थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव निवासी अमरनाथ खरवार को एक नामजद तथा दो अज्ञात बदमाशों ने गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया था। विवेचना के दौरान शुभम सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी बरैंया और इंद्रभान सिंह पुत्र जोखन सिंह निवासी जमऊपट्टी के नाम सामने आए, जिनके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

 

पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों के घर कई बार दबिश दी गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को संबोधित करते हुए धारा 84 नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद पुलिस टीम ने दोनों के घर जाकर नोटिस चस्पा कराया और डुगडुगी पिटवाकर इसकी घोषणा भी कराई।

 

फिलहाल पुलिस दोनों फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है।

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