*ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता*
*पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास*
*संवाद :शिवपूजन मिश्रा*
सिगरामऊ/जौनपुर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जौनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिंगरामऊ के प्रभारी निरीक्षक सैयद हुसैन मुंतज़र के कुशल नेतृत्व में तथा पैरोकार महेश चौधरी, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल सुरेश कुमार एवं महिला आरक्षी सावित्री देवी की देखरेख व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पाक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई है।
प्रकरण में जौनपुर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के क्रम में दिनांक 16 जनवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (अनन्य) द्वितीय, जौनपुर द्वारा निर्णय सुनाया गया।
मामला मु०अ०सं० 75/2018, धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 पाक्सो एक्ट, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर से संबंधित था। न्यायालय ने अभियुक्त लवकुश खरवार पुत्र लालजी खरवार, निवासी ग्राम खजुरन, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर को उक्त सभी धाराओं में दोषसिद्ध ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 38,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस संबंध में थाना प्रभारी सैयद हुसैन मुंतज़र ने बताया कि यह सजा पुलिस टीम की कड़ी मेहनत, प्रभावी पैरवी तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय का परिणाम है। उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जघन्य अपराधों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जौनपुर पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
