*महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक मामले में न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनाई 5 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना*

*महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक मामले में न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनाई 5 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना*
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*संवाद– अरुण कुमार जायसवाल जिला ब्यूरो*
महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरसरा गांव निवासी दंपति सहित एक अन्य को एक गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आपको बताते चलें उक्त थाना क्षेत्र के सरसरा गांव निवासी राज बहादुर यादव तथा उनकी पत्नी कलावती के साथ दिनांक 19 फरवरी 2006 को मारपीट की गई थी। आरोपी लाल बहादुर यादव, उनकी पत्नी शकुंतला और उर्मिला पत्नी रामफेर ने लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया था जिससे उक्त लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्जकर जांच के बाद केस डायरी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तथा तीनों दोषी आरोपियों को कोर्ट ने 5-5 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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