*जिलाधिकारी जौनपुर ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए 14 तारीख होली को 4 बजे तक आबकारी की दुकानें बंद करने का दिया आदेश*
अरुण कुमार जायसवाल
जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर डॉ.दिनेश चंद्र ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए होली के दिन 14 तारीख को आबकारी की दुकानों को 4 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है । यह निषेधाज्ञा कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त तिथि पर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, 2बी, सीएल-2 एवं समिश्रबार आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को शाम चार बजे तक दुकान बन्द रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आशय की सूचना सभी अनुज्ञापियों तथा संबंधित को उपलब्ध करा दी गई है और आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।