*सांसद धनंजय सिंह को न्यायालय ने पांच अलग-अलग मुकदमे में सुनाया अलग-अलग सजा व जुर्माना

*सांसद धनंजय सिंह को न्यायालय ने पांच अलग-अलग मुकदमे में सुनाया अलग-अलग सजा व जुर्माना*
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*शिवपूजन मिश्रा*
संवाददाता तीखी आवाज 24.बदलापुर जौनपुर

एमपी एमएलए कोर्ट ने जिले के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी मिलने पर 7वर्ष की सजा सुनाई है । आपको बता दें कि 10 मई 2020 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में कोर्ट ने बीते मंगलवार को दोषी पाया था।
आज दिन में करीब 3 बजे धनन्जय सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से लेकर न्यायालय में पेश किया गया उसके बाद सज़ा के निर्धारण को लेकर बहस हुई उसके बाद7 वर्ष की सज़ा मुकर्रर की गई। सांसद को सज़ा होते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। जहां धनंजय ने पिस्टल निकाल कर धमकाया।रंगदारी मांगा।
उक्त मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय नेधनन्जय सिंह को पांच धाराओं में अलग-अलग सजा व जुर्माना की सजा सुनाई गई है-364IPC मे 7 सात वर्ष कारावास 50 हज़ार जुर्माना,386 IPC में 5 वर्ष की सज़ा 25 हज़ार जुर्माना,594 IPC में एक वर्ष की सज़ा 10 हज़ार जुर्माना,506 IPC में 2 वर्ष की सज़ा 15 हज़ार जुर्माना,120 B में 7 वर्ष की सज़ा 50 हज़ार जुर्माना।

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