*नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 25 वर्ष की सश्रम कैद*
*अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को) उमेश कुमार की अदालत का फैसला*
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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*
जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर ₹55,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
मामले के अनुसार, 9 अगस्त 2023 की सुबह लगभग चार बजे पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी 17 वर्ष 6 माह की पुत्री को गांव के ही दीपक बिंद (निवासी – पीरपुर) बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर भगा ले गया। बाद में जांच के दौरान पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
इस घटना के बाद 19 अगस्त 2023 को मछलीशहर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध की। साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने आरोपी दीपक बिंद को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹55,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से अधिकांश हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाए।

 
									 
		 
		 
		