पुलिस थानों में CCTV कैमरे न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, 26 सितंबर को सुनाएगा आदेश

*पुलिस थानों में CCTV कैमरे न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, 26 सितंबर को सुनाएगा आदेश*

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*संवाद–प्रशांत तिवारी*

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सोमवार को स्वतः संज्ञान से चल रही सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस मामले में 26 सितंबर को आदेश पारित किया जाएगा।

 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह मामला सीधे-सीधे निगरानी और मानवाधिकार सुरक्षा से जुड़ा है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

 

उस समय कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीसीटीवी कैमरे थानों के हर हिस्से—जैसे मुख्य द्वार, प्रवेश और निकास बिंदु, लॉक-अप, गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन और लॉक-अप रूम के बाहर लगाए जाएं, ताकि कोई भी जगह कैमरे की निगरानी से बाहर न रहे।

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