*दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा*
प्रेम शर्मा
जौनपुर: खेतासराय थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी मनोहर राजभर को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने बीस साल की कारावास की सजा सुनाई।पंद्रह हजार रुपये जुर्माना लगाया। पीड़िता के पिता ने 16 मई 2017 को केस दर्ज कराया था। 14 मई 2017 की रात दोषी मनोहर राजभर पीड़िता को बहला फुसलाकर घर से उसका अपहरण कर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता से विवाह कर लिया। दो बच्चे भी पैदा हुए। गवाह पक्षद्रोही हो गए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी किया।दोनों
पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया
दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा
