*बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क, शराब कांड में 53 बीघा जमीन पर ऐक्शन*
***********************
संवाद- प्रशांत तिवारी
आजमगढ़ में कुख्यात माफिया रमाकांत यादव की अवैध रूप से अर्जित 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार 400 रुपये की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत अतरौलिया क्षेत्र में की गई, जो 2022 के जहरीली शराब कांड से जुड़ी है।
आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के कुख्यात माफिया, हिस्ट्रीशीटर और आईएस-133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव की अवैध रूप से अर्जित 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार 400 रुपये की संपत्ति को बुधवार को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना अतरौलिया क्षेत्र के बसही असरफपुर गांव में यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और तहसीलदार फूलपुर कमल कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि यह कार्रवाई 2022 में थाना अहरौला के माहुल कस्बे में हुए अपमिश्रित शराब कांड से जुड़ी है, जिसमें 7 लोगों की मौत और कई अन्य के बीमार होने की घटना हुई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे में रमाकांत यादव सहित 13 आरोपियों के नाम सामने आए थे। रमाकांत वर्तमान में फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद है। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक में गैंगचार्ट अनुमोदित कर रमाकांत समेत चार अन्य अपराधियों को गैंग में शामिल किया गया था।
एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर अवैध शराब निर्माण, लूट, हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों से अर्जित धन से संपत्तियां खरीदी थीं। राजस्व विभाग की जांच में पता चला कि उसने अपने पुत्रों अरुण, वरुण, ऋषिकांत, रजनीकांत, दोनों पत्नियों और भांजे के नाम पर बसही असरफपुर में विभिन्न गाटा संख्याओं की आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि खरीदी, जिनकीकुलकीमत23,42,81,400 रुपये है।इनमें सबसे बड़ी संपत्ति गाटा संख्या 981 (3.475 हेक्टेयर) है, जिसकी कीमत 16.33 करोड़ रुपये आंकी गई। एसएसपी के अनुसार रमाकांत यादव के खिलाफ विभिन्न थानों में 58 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।