*अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों व उसके एक सहयोगी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

*अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों व उसके एक सहयोगी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

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अरुण कुमार जायसवाल

*जिला संवाददाता तीखी आवाज 24.in जौनपुर*

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की कोर्ट ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों व उनके एक सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बदलापुर तहसील क्षेत्र के बडसरा गांव में 4 साल पहले हुए एक जमीनी विवाद के चलते युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी ठहराए गए दो सगे भाई संदीप तिवारी, संजय तिवारी और उनके एक अन्य साथी अम्बुज तिवारी को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत दोषी संदीप तिवारी को एक साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

घटना 2 जून 2020 की है, जब मृतक राजेश तिवारी के पिता श्याम नारायण तिवारी ने खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, जमीनी विवाद को लेकर संदीप, संजय और अम्बुज तिवारी वादी के ट्यूबवेल पर आए थे और राजेश को गाली देने लगे। जब राजेश ने इसका विरोध किया तो संदीप ने अवैध असलहे से उसे सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही राजेश जमीन पर गिर पड़ा, आनन फानन मेंउसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस द्वारा मामले में जांच पड़ताल करते हुए कोर्ट में केस डायरी दाखिल की थी गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप में दोषी पाया और आजीवन कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई।

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