*दहेज उत्पीड़न हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र यादव ने दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा व 35- 35 हजार जुर्माना*

*दहेज उत्पीड़न हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र यादव ने दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा व 35- 35 हजार जुर्माना*

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माता चरण पांडे

*संवाददाता – तीखी आवाज 24.com मछली शहर*

मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सकरा गांव के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश माननीय सुरेंद्र यादव ने विवाहिता की हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा व 35 -35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है ।आपको बताते चलें कि विवाहिता के भाई विश्वजीत सिंह निवासी भदोही ने थाना मुंगराबादशाहपुर में केस दर्ज कराया था। इसके अनुसार, उसकी बहन पूजा की शादी 12 मई 2007 को भानु प्रताप सिंह के साथ हुई थी। विवाह में काफी उपहार दिए गए थे। पूजा के ससुर इसके बाद भी एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग करते रहे। आरोप लगा था कि पति भानु प्रताप, सास रानी सिंह व अन्य ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर पूजा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद पूजा को एक बेटा पैदा हुआ। 15 मई 2015 को करीब 10 बजे ग्राम सकरा के जालिम सिंह ने फोन कर

बताया कि पूजा को ससुराल वालों मारकर रस्सी से लटका

दिया है। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील प्रदीप कुमार व आशीष कुमार सिंह ने मुकदमा में संबंधित गवाहों का बयान दर्ज कराया ।तमाम सबूतो व गवाहों के बयान पर माननीय न्यायालय ने पति व सास को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा व 35- 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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