*जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

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*माता चरण पांडे* *संवाददाता तीखी आवाज मछली शहर*

जौनपुर

 

जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नौ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास एवं 23000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मछली शहर थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता की माता ने अभियोग पंजीकृत करवाया की 19 जनवरी 2021 को शाम एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहन कर आया और उसके ससुर रामसागर को पूछने लगा। जब उसको बताया गया कि वह बाजार गए हैं तो उसने उसकी सास से मिलने की बात कहा। उसे बताया गया कि उसकी सास यहां से दूर रहती है तब उसकी नौ वर्षीया पुत्री अपनी दादी का घर दिखाने के लिए बाइक सवार की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला बहुत खोजा गया। अंततः पुलिस को सूचना दी गई। दूसरे दिन सुबह सिकरारा नहर के पास कीचड़ में पीड़िता फेंकी मिली।

पीड़िता ने बताया कि उसकी बुआ के यहां आने वाला चिरई गांव का निवासी विनोद उसके साथ गलत काम करके मारपीट कर हिल्ला में फेंक दिया था। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विनोद को पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹23000 अर्थ दंड से दंडित किया।

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