*डीएम ने ग्राम प्रधान विसांवा के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर लगाई रोक*

*डीएम ने ग्राम प्रधान विसांवा के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर लगाई रोक*

*प्रधानमंत्री आवास में घपला करने वाले तत्कालीन और वर्तमान पंचायत सचिव दोषी, होगी कार्रवाई*

सुलतानपुर: जिले के विकास खण्ड धनपतगंज के विसांवा ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी लापरवाही जांच में सामने आई है 04 अपात्रों को आवास का लाभ देकर शाशकीय हानि पहुंचाई गई है, जबकि वही लाभ पात्र को मिलता तो सरकार की मंशा सफल होती। फिलहाल ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव/ ग्राम विकास अधिकारी के करतूतों की जांच ग्राम सभा के इंद्रजीत सिंह द्वारा जांच कराए जाने पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। डीएम के निर्देश पर प्राथमिक जांच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा की गई की जांच में ग्राम प्रधान प्रह्लाद , तत्कालीन पंचायत सचिव प्रतीक सिंह और पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र कुमार यादव 04 अपात्रों को आवास का लाभ दिए जाने की बात सामने आई है। डीएम ने पंचायती राज अधिनियम के तहत इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगा दी है। डीएम ने उक्त तत्कालीन पंचायत सचिव प्रतीक सिंह और ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र कुमार यादव के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला पंचायती राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल और जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया है । डीएम ने उक्त प्रकरण की अंतिम जांच जिला उद्द्यान अधिकारी व अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण निर्माण खण्ड 03 को सौंपी है।

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