*प्रतापगढ़: नौकरी दिलाने के नाम पर ₹61 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार*

*प्रतापगढ़: नौकरी दिलाने के नाम पर ₹61 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार*

*फर्जी नियुक्ति पत्र और कूटरचित शासनादेश बनाकर अभ्यर्थियों से की गई थी धोखाधड़ी, आसपुर देवसरा पुलिस की कार्रवाई*

सम्बाददाता अनिल मिश्र

प्रतापगढ़। जनपद के थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी के एक चर्चित मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त पर फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी शासनादेश एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई अभ्यर्थियों से लगभग 61 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार वादी सत्यानन्द ओझा निवासी ग्राम फतूपुर, थाना पट्टी की तहरीर पर थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 105/2026 धारा 420, 467, 468 एवं 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि नारायणदास पाण्डेय एवं सुनील कुमार पाण्डेय ने यशोदानंदन माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं चपरासी पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूल लिए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी राकेश चौरसिया के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संजय कुमार एवं कांस्टेबल तेजबहादुर ने मुखबिर की सूचना पर पट्टी-रेडीगारा मार्ग स्थित भोपालपुर मोड़ से वांछित अभियुक्त नारायणदास पाण्डेय (66 वर्ष) निवासी ग्राम गंधियावा, थाना आसपुर देवसरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद वह गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में नामजद अन्य अभियुक्तों की तलाश एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में पूर्व से भी धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, जालसाजी तथा अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

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