प्रतापगढ़ में किशोर की हत्या का फैसला आरोपी को आजीवन कारावास व 1लाख अर्थदंड

*प्रतापगढ़ में किशोर की हत्या का फैसला आरोपी को आजीवन कारावास व 1लाख अर्थदंड*

अनिल मिश्र

प्रतापगढ़ में जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आसपुर देवसरा थाने के रमगढ़ा गांव के नितेश तिवारी को 15 वर्षीय किशोर की हत्या का दोषी पाया गया है।घटना 17 सितंबर 2019 की शाम 6:30 बजे की है। आरोपी नितेश तिवारी ने देवानंद तिवारी को गोली मार दी थी। घायल किशोर को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरगढ़, फिर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया। गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी थी। 30 सितंबर को उपचार के दौरान देवानंद की मृत्यु हो गई।कोर्ट ने आरोपी को हत्या के लिए आजीवन कारा
वास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। शस्त्र अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की 50% राशि मृतक के पिता रमेश चंद तिवारी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद की थी। मामले में राज्य की ओर से डीजीसी योगेश शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने पैरवी की।

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