बदलापुर, महाराजगंज में हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में न्यायालय ने बीमा कंपनी को ठहराया जिम्मेदार

*बदलापुर, महाराजगंज में हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में न्यायालय ने बीमा कंपनी को ठहराया जिम्मेदार*

 

*1.32 करोड़ छतिपूर्ति पीड़ित को देने का दिया आदेश*

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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

जौनपुर जिले के महाराजगंज, बदलापुर में हुई 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटना के मामलों में मृतकों के परिवारों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने बीमा कंपनियों को जिम्मेदार मानते हुए पीड़ित दोनों परिवारों को कुल 1.32 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

पहला मामला महाराजगंज के कोल्हुवा गांव निवासी 36 वर्षीय हरिश्चंद्र निषाद का है,जो 20 अक्टूबर 2022 को वह मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे, तभी सरायगौरा गांव के पास उनकी बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पीड़ित हरिश्चंद्र की पत्नी निशा देवी ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव का सहारा लेते हुए ट्रैक्टर के मालिक, चालक और मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मुआवजे का दावा दाखिल किया था। कोर्ट ने बीमा कंपनी को 63.60 लाख रुपये देने का आदेश सुनाया। तथा दूसरे मामले में बदलापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के भलुआही गांव निवासी 53 वर्षीय ओम नारायण राव पेसे से सहायक अध्यापक थे जो जगापुर में कार्यरत थे 25 अक्टूबर 2021 को वे जब बदलापुर से वापस घर लौट रहे थे जहां कार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। शिक्षक की पत्नी विद्या देवी ने बीमा कंपनी के खिलाफ न्यायालय में क्षतिपूर्ति का दावा किया था मामले में सुनवाई करते हुए उक्त अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए शिक्षक की पत्नी पीड़िता विद्या देवी को 68.63 लाख रुपए ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया। न्यायालय द्वारा आए इस फैसले से बेसहारा हुए दो परिवारों को राहत जरूर मिल गई है।

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