*हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा*

*हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा*

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दिव्या तिवारी

संवाददाता तीखी आवाज सुलतानपुर

 

सुलतानपुर- धम्मौर थाना क्षेत्र के शाहपुर सरकंडे डीह में ढाई साल पूर्व सादिक अली की हत्या के आरोपी फिरोज अहमद को न्यायाधीश एकता वर्मा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सरकारी वकील संदीप सिंह ने बताया कि फिरोज अहमद की साली की शादी रमजान के पुत्र सादिक अली से तय थी जिसका विरोध फिरोज करता था। आठ अप्रैल 2021 की शाम तमंचे से फिरोज अहमद ने सादिक अली की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष से मामले में पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फिरोज अहमद को हत्या का दोषी मानते हुए गुरुवार को उम्र कैद और 35 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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