विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को किया जागरूक
महिला उत्पीड़न रोकने के लिए बने हैं कई कानून

सुल्तानपुर- जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश पर प्राधिकरण की तरफ से बल्दीराय तहसील सभागार में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ तहसीलदार घनश्याम भारतीय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया।तहसीलदार ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक के लिए कई कानून संविधान में बनाए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लाभ प्रदान करने के लिए संचालित हैं। इनका लाभ लेने के लिए महिलाओं व बालिकाओं को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं, वृद्ध माताओं व उनके परिजनों को कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, सामूहिक विवाह योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिला शक्ति मोबाइल, महिला साइबर सेल, हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान की जा रही है। महिलाओं को वारिसान दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है। अब जमीन, खेत पर भी महिलाओं व बालिकाओं का नाम किसानों के मृत्यु के बाद दर्ज किया जाएगा।इस मौके पर एडवोकेट अजय द्विवेदी,एडवोकेट मनोज सिंह,आरती,पूजा,उमेश सिंह,श्रवण,एडवोकेट पवन दुबे,एडवोकेट कफील खान,असरफी लाल,वंदना,केश कुमारी, संगीता देवी,रेखा,सुनीता आदि उपस्थित रहे।
जिला संवाददाता शुभम् कौशल