*नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद*
*कोचिंग से लौटते समय अपहरण कर किया था दुष्कर्म*
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने लाइन बाजार थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि 29 नवंबर 2022 की सुबह करीब 8:30 बजे वह टीडी कॉलेज के पास स्थित कोचिंग से पढ़ाई करके घर लौट रही थी। तभी आरोपी विकास सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी सरायरैचन, थाना बक्सा, जौनपुर ने उसे जबरन ऑटो से उतारकर बाइक पर बैठाया और अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया।
आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता का गूगल अकाउंट हैक कर लिया और ब्लैकमेल करते हुए कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा और ₹5000 जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
