दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा पांच हजार अर्थदंड ,दो वर्ष बाद मिला इंसाफ

*दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा पांच हजार अर्थदंड ,दो वर्ष बाद मिला इंसाफ*

प्रेम शर्मा

जौनपुर में नाबालिग छात्रा को एक कोचिंग से बहलाकर अपने दोस्त के यहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने दोषी को10 साल के कारावास की सुनाई।साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

बक्सा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने लाइन बाजार थाने में 26 जून 2023 को तहरीर देकर बताया कि वह टीडी कॉलेज रोड पर स्थित कोचिंग में पढ़ती थी। कोचिंग में सरायरैचन निवासी विकास सिंह उसे परेशान करता था। 29 नवंबर 2022 को सुबह 8:30 बजे कोचिंग पढ़कर घर जाने के लिए जेसीज चौराहा पर ऑटो में बैठी।

आरोप लगाया कि ऑटो कुछ आगे प्राइवेट स्टैंड के पास पहुंची तो विकास सिंह ने बाइक से आकर ऑटो रोक कर उसे जबरन उतार दिया और कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे घर की तरफ चलता हूं। इसके बाद लखौवा बाजार स्थित अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

बाद में धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। विवश होकर शारीरिक व मानसिक पीड़ा में आकर कोचिंग की पढ़ाई छोड़ दी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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