*न्यायालय ने वीडियो महाराजगंज, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश*
*डेढ़ करोड़ के गमन का है आरोप*
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शिवपूजन मिश्रा
महाराजगंज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर ने महाराजगंज वीडियो, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी सहित 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि वादी मुकदमा रामाशंकर यादव निवासी ग्राम सेनपुर कला (चारो) महाराजगंज ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी महाराजगंज, ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव, सेक्रेटरी संतोष दुबे, जेई धर्मराज समेत 18 लोगों की मिली भगत से नाली, खडंजा, शौचालय, हैंड पंप मरम्मत का बिना कार्य कराए ही अपने प्रधानी के 5 वर्षों के कार्यकाल मे जो भी सरकारी पैसा आया उसे निकालते गएऔर कूटरचित बिल वाउचर तैयार कर अधिकारियों से फर्जी सत्यापन कराकर 1.58 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि गबन कर लिया। जिस काम को दिखाया गया है वह हुआ ही नहीं है सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। इस संबंध में जिलाधिकारी जौनपुर को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा जांच बैठाई गई। जिलाधिकारी व उच्च न्यायालय के आदेश पर 36 बिंदुओं पर जांच की गई। जांच में गबन सही पाया गया। बिना कोई काम कराए फर्जी कूटरचित तरीके से सरकारी धन का भुगतान कर गबन किया गया। वादी ने थाना व पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए थानाध्यक्ष महाराजगंज को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बताते चलें ग्राम प्रधान शिवनाथ यादव के प्रधानी से संबंधित कार्य को उनके बेटे बृजेश यादव द्वारा कराया जाता रहा है।

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