जौनपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई

*जौनपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई*

*18 मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्त*

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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

जौनपुर। जिले में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मंडल ने 18 मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, जबकि दो अन्य फर्मों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

 

यह कार्रवाई जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा बीते माह कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर की गई है। एफआईआर में न्यू फेंसेडिल कफ सिरप एवं एस्कफ कफ सिरप की अवैध बिक्री का उल्लेख किया गया था।

 

इन फर्मों के लाइसेंस निरस्त

 

लाइसेंस निरस्त की गई फर्मों में पूर्वांचल एसोसिएट्स, गुप्ता ट्रेडिंग, शौकुष्य फार्मा, न्यू मिलन सुपर फार्मा, मिलन मेडिकल हॉल, चित्रांशी ब्रदर्स, नितेश मेडिकल एजेंसी, ए.के. फार्मा, शिवम् मेडिकल एजेंसी, आकाश मेडिकल एजेंसी, मनीष मेडिकल एजेंसी, हर्ष मेडिकल एजेंसी, निगम मेडिकल एजेंसी, एस.एन. मेडिकल एजेंसी, श्री मेडिकल एजेंसी, श्री केदार मेडिकल एजेंसी, स्टार एंटरप्राइज तथा बद्रीनाथ फार्मेसी एंड सर्जिकल शामिल हैं।

 

दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित

 

इसके अतिरिक्त मिलन मेडिकल एजेंसी एवं मिलन ड्रग सेंटर के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। इन दोनों फर्मों को औषधि विभाग के कार्यालय में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

 

अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

 

प्रकरण से जुड़े सभी आरोपियों द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिकाएं जनपद न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।

 

औषधि विभाग की इस सख्त कार्रवाई से जिले में अवैध दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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