*जौनपुर सड़क हादसे में बड़ा फैसला : 2.12 करोड़ मुआवज़ा*
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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*
जौनपुर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने रोडवेज बस दुर्घटना मामले में अहम निर्णय सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 2.12 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
यह मामला 26 जून 2021 का है, जब जलालपुर के बीबन मऊ में आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष अजय कुमार भारती (54 वर्ष) बस की चपेट में आ गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अदालत ने हादसे के लिए चालक की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए परिवहन निगम को दो माह के भीतर मुआवज़ा अदा करने के निर्देश दिए।