गैर इरादतन हत्या के मामले में तियरा ग्राम पंचायत के तीन आरोपी दोषी करार

*गैर इरादतन हत्या के मामले में तियरा ग्राम पंचायत के तीन आरोपी दोषी करार*

 

*मुख्य आरोपी को 10 साल तथा दो अन्य आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और जुर्माना*

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*संवाद– शिवपूजन मिश्रा*

बदलापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के तियरा ग्राम पंचायत में हुई एक गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश जौनपुर की अदालत ने शनिवार को तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

 

बदलापुर कोतवाली पुलिस द्वारा की गई पैरवी, दाखिल की गई चार सीट और गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई। मुख्य अभियुक्त संजय यादव को 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 15,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

तथा दो अन्य अभियुक्तों राजनाथ यादव व लाल बहादुर यादव को 3 वर्ष का साधारण कारावास व 5,700 जुर्माने की सजा सुनाई है। वही माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

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