*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना कारण बताएं गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक*
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संवाददाता प्रशांत तिवारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में बिना उचित कारण बताए की गई गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे एक सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी के समय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आदेश दें।