*8 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोष मुक्त बरी*
अरुण कुमार जायसवाल
जनपद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 8 साल पुराने 2017 में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुज कुमार जौहर की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।
आपको बता दें कि 8 साल पहले 15 फरवरी 2017 का मामला है जब वे निषाद पार्टी से प्रत्याशी थे और उनके काफिले में 50 से अधिक दोपहिया व 30 चारपहिया वाहन शामिल होने से नईगंज और कलीचाबाद इलाके में जाम लग गया था, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में तीन से अधिक चारपहिया वाहन ले जाने की मनाही थी, इस पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज प्रमाणित नहीं हो पाया, गवाहों के बयानों में विरोधाभास था और कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने धनंजय सिंह को मौके पर देखा ही नहीं, सभी सबूतो और गवाहों के बयान को देखते हुए माननीय अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोष मुक्त बरी कर दिया।