*पत्नी व दो बच्चों की हत्या के दोषी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा* 

*पत्नी व दो बच्चों की हत्या के दोषी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा*

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माता चरण पांडे

*संवाददाता तीखी आवाज, 24.com मछली शहर*

मीरगंज थाना क्षेत्र के लासा गांव मे पत्नी व दो बच्चों के हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय माननीय शारिक सिद्दीकी ने आजीवन कारावास सहित 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बताते चलें कि उक्त थाना क्षेत्र के लासा गांव के चौकीदार रामखेलावन ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी की 19 जुलाई 2017 को करीब 10 बजे दिन में हुए घरेलू विवाद को लेकर संदीप कोहार ने अपनी पत्नी लक्ष्मीना के साथ तीन वर्षीय बेटे कन्हैया और दो वर्षीय बेटी रिमझिम को कुल्हाड़ी व कैंची से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया । पीड़ित पत्नी व बच्चों की चीख पुकार सुनकर मौके पर जब पड़ोसी पहुंचे तो पत्नी व दोनों छोटे बच्चे तीनों खून से लथपथ थे। ग्रामीणों की मदद से एंबुलेंस से तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जहां दोनों बच्चों ने जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में सारे कागजात पेश किये । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने संदीप कुम्हार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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