प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती देवी पत्नी अवधेश कुमार निवासी ग्राम जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर अपने लड़के मृतक उमेश कुमार उम्र करीब 11 वर्ष के गुम होने की लिखित सूचना दिया गया सूचना के आधार पर थाना पट्टी प्रतपागढ़ पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत किया गया पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार के नेतृत्व में उ०नि० श्यामसुन्दर गिरि थाना पट्टी, द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सर्विलांस टीम की मदद से वैज्ञानिक साक्ष्यों / मैन्यूअल साक्ष्यों व पूछताछ के क्रम में दि0 05.07.2024 को गुमशुदा उमेश कुमार उम्र 11 वर्ष का शव ग्राम जलालपुर किठौली गांव से लगभग 600 मी0 की दूरी पर स्थित पुराने कुएं में मिला मृतक के शव को फायर बिग्रेड की मदद से बाहर निकलवाकर फील्ड युनिट की मदद से आवश्यक कार्यवाही करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण Asphyxia ant mortem throttling पाया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया की मृतक की मां सरस्तवती देवी एवं गांव के ही रोशन लाल के मध्य आपसी अवैध सम्बन्ध थे, दिनांक 01.07.2024 को रात्रि में लगभाग 11.30 अभियुक्त रोशन लाल उपरोक्त मृतक की माता के बुलाने पर उसके घर गया था तभी मृतक के जागने पर दोनों को आपत्तीजनक स्थिति में देखे जाने व इस बात को अपने पापा और गांव के लोगो को बताने की बात मृतक द्वारा कही गई, जिस पर सरस्वती देवी और रोशन लाल ने मृतक को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मान रहा था, विवाद के दौरान पास में ही रखे डण्डे से मृतक उमेश कुमार ने रोशन लाल के सिर पर मार दिया जिसके कारण उसका सिर फट गया, उसी समय रोशन लाल ने अपने हाथ से मृतक उमेश का गला कसकर दबा दिया एवं सरस्वती ने उसको पीछे से पकड़ी थी, मृतका का गला दबाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब रोशन लाल और सरस्वती ने गांव के ही 02 बालक के साथ मिलकर मृतक उमेश कुमार के शव को बोरे में भरकर गांव में कुछ दूरी पर स्थित पुराने कुएं में छिपाने के लिए फेंक दिया था। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 103 (1)/238/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में तरमीम किया गया तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक पट्टी आलोक कुमार के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. रोशन लाल पुत्र स्व० राजदेव को दि० 07.07.2024 को समय करीब शाम 6.30 बजे नहर पुलिया जलालपुर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता सरस्वती देवी दि० 08.07.2024 समय करीब 10.10 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी अभियुक्त को दि० 08.07.2024 समय करीब 09.30 बजे ग्राम जलालपुर अम्बिका पाण्डेय के आंवले के बाग में स्थित ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है! इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह द्वारा मीडिया से बात की गई
*प्रतापगढ़ /पट्टी अवैध संबंध के कारण मां ही निकली अपने बेटे की कातिल*
