जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लो0स0सा0निर्वा0-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैडिंग कमेटी की चौथी बैठक हुई सम्पन्न।

सुल्तानपुर:- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता व जिलाधिकारी (प्रशा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ला की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैडिंग कमेटी की चौथी बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उक्त बैठक में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान से पूर्व विज्ञापन, आदर्श आचार संहिता, परमीशन व मतदाता सूची में पंजीकरण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) द्वारा बिन्दुवार सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा मतदान पूर्व विज्ञापन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मा0 आयोग के दिशा निर्देशानुसार किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व (24 मई व 25 मई, 2024) प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति (मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी) से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि न्यूनतम 2 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि परमीशन के ऑनलाइन आवेदन/परमीशन प्राप्त होने में यदि कोई समस्या या कठिनाई आ रही हो, तो उसके सम्बन्ध में विचार/सुझाव की अपेक्षा की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि पुनः स्मरण कराया जाता है कि आप स्वयं बी0एल0ओ0 अथवा अपने कार्यकर्ता के माध्यम से यह सुनिश्चित हो, ले कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से वंचित तो नहीं है। यदि अभी भी किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में अंकित न हो, तो मा0 आयोग के निर्देशानुसार 26 अप्रैल, 2024 तक ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों से अपील की कि वाहन, रैली, पार्टी कार्यालय बनाने हेतु आप सब सुविधा पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए पेपरलेस ऑनलाइन परमीशन को ज्यादा से ज्यादा वरीयता दें तथा एम0सी0सी0 के गाइड लाइन का अनुपालन करें। *इस अवसर पर:-* भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सुजीत कुमार सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि तेज बहादुर पाठक, सपा के प्रतिनिधि सलाउद्दीन, अपना दल (एस) पार्टी के प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा, बसपा के प्रतिनिधि दर्शन अम्बेडकर उपस्थित रहे।
जिला संवाददाता शुभम् कौशल