जौनपुर में बोर्ड परीक्षाओं व त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू, 19 अप्रैल तक प्रभावी

*जौनपुर में बोर्ड परीक्षाओं व त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू, 19 अप्रैल तक प्रभावी*

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*अरुण कुमार जायसवाल ( जिला ब्यूरो)*

जौनपुर। जनपद में आगामी बोर्ड परीक्षाओं तथा मार्च–अप्रैल माह में पड़ने वाले विभिन्न प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 19 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

 

शासन के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों तथा संकलन केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 63 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) लागू किए जाने की अपेक्षा की गई थी। इसी क्रम में जनपद प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

 

मार्च और अप्रैल 2026 में कई महत्वपूर्ण पर्व भी मनाए जाने हैं। इनमें 2 मार्च को होलिका दहन, 3/4 मार्च को होली, 13 मार्च को जमात-उल-विदा, 19 मार्च को महावीर जयंती, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे, 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज जयंती, 6 अप्रैल को ईस्टर मंडे, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद जयंती तथा 19 अप्रैल को महर्षि परशुराम जयंती शामिल हैं। इन अवसरों पर जनपद में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

 

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि परीक्षाओं और पर्वों के दौरान शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण भी जरूरी है। इन सभी तथ्यों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश पारित किया है।

 

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें तथा परीक्षा और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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