*ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सिगरामऊ पुलिस को बड़ी सफलता*
*दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा*
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*संवाद: शिवपूजन मिश्रा*
सिगरामऊ/जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट- अनन्य) जौनपुर की अदालत ने गुरुवार 06 नवंबर 2025 को एक अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है।
थाना सिंगरामऊ के मुकदमा संख्या 50/2023, धारा 376 एबी/506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में आरोपी सूर्यप्रकाश अग्रहरि उर्फ पिन्टू पुत्र रामदेव अग्रहरि निवासी बहरीपुर कला, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर को दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास एवं ₹55,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
सिगरामऊ प्रभारी निरीक्षक सैयद हुसैन मुंतजर ने बताया कि यह निर्णय पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी का परिणाम है। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस अपराधियों को शीघ्र दंडित कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।
