धनंजय सिंह गैंगस्टर एक्ट से बरी,अदालत ने सुनाया फैसला

*धनंजय सिंह गैंगस्टर एक्ट से बरी,अदालत ने सुनाया फैसला*

*********************

*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

 

जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सारिक सिद्दीकी की अदालत ने शुक्रवार को धनंजय सिंह समेत आशुतोष जमैथा और पुनीत सिंह को गैंगस्टर एक्ट के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

 

यह मामला वर्ष 2010 के बहुचर्चित बेलाव दोहरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। ठेकेदारी और टोल टैक्स के विवाद को लेकर जफराबाद थाना क्षेत्र के बेलांव घाट पुल पर 1 अप्रैल 2010 को संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में धनंजय सिंह समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

 

हत्या के लगभग डेढ़ वर्ष बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केराकत गुरदीप सिंह सरना ने धनंजय सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

 

इसी वर्ष तीन जुलाई 2025 को अदालत ने बेलांव दोहरे हत्याकांड में धनंजय सिंह और अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास और ठोस प्रमाणों के अभाव में अदालत ने यह फैसला सुनाया।

 

अब, उसी प्रकरण में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट से भी मुक्त कर दिया गया है।

 

इस फैसले के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!