यूपी में कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को बड़ी राहत, अब मिलेगा प्रधानाध्यापक पद का वेतन**
हाईकोर्ट के आदेश पर अपर मुख्य सचिव ने सभी बीएसए को दिए निर्देश, पात्र शिक्षकों को तीन साल तक का एरियर भी मिलेगा**
**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पात्र कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को अब प्रधानाध्यापक पद के वेतन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार, पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद के वेतन का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं पात्र याची शिक्षकों को मिलेगा, जो वास्तव में प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
पात्र शिक्षकों को उनकी याचिका दाखिल करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष पहले तक का एरियर भी दिया जाएगा। शिक्षकों की पात्रता की जांच संबंधित जिले के बीएसए करेंगे। साथ ही, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 से पदोन्नति नहीं होने के कारण प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश से पात्र कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को वेतन संबंधी लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।