*प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोप में एसआई पर मुकदमा, तत्काल निलंबन*

*प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोप में एसआई पर मुकदमा, तत्काल निलंबन*

 

*शादी का भरोसा देकर किया शोषण, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी; जांच शुरू*

अनिल मिश्र

प्रतापगढ़ पुलिस विभाग में तैनात एक उपनिरीक्षक पर महिला ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला थाना मानधाता में तैनात एसआई अर्जुन सिंह के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात एसआई अर्जुन सिंह से एक मुकदमे की पैरवी के दौरान हुई थी। आरोप है कि दरोगा ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का वादा किया और इसी भरोसे में लेकर करीब एक वर्ष तक प्रतापगढ़ के विभिन्न होटलों में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि 17 जून 2026 को जब उसने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर 27 जून 2026 को महिला थाना, प्रतापगढ़ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 352 एवं 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संगीता को सौंपी गई है।*सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।*

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