*एक ही मार्कशीट पर दो जिलों में नौकरी*

*एक ही मार्कशीट पर दो जिलों में नौकरी*

*दो शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार, एक का संबंध जौनपुर से*

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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

सुलतानपुर। एक ही हाईस्कूल मार्कशीट के आधार पर दो अलग-अलग जिलों में शिक्षक की नौकरी करने का मामला सामने आने से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रकरण की जांच के बाद दोनों शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है।

 

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) उपेन्द्र गुप्ता ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बल्दीराय के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय बद्री अहीर (अहिरी) में तैनात सहायक अध्यापक धीरेन्द्र कुमार यादव को अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों सहित गुरुवार को तलब किया है। वहीं जौनपुर जिले में तैनात संबंधित शिक्षक के संबंध में वहां के बीएसए से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

 

जांच में खुलासा

 

शिकायत मिलने पर बीएसए ने बीईओ बल्दीराय को जांच के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया कि बल्दीराय ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बद्री अहीर में तैनात सहायक अध्यापक धीरेन्द्र कुमार यादव के अभिलेखों में हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1994, अनुक्रमांक 1057783, क्रमांक 4105641, जन्मतिथि 5 जुलाई 1977 तथा पिता का नाम लालता प्रसाद यादव दर्ज है। उन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जौनपुर के एसआई कॉलेज शाहपुर सिकरारा से उत्तीर्ण की बताई है।

 

धीरेन्द्र कुमार यादव की नियुक्ति एक अगस्त 2013 को आजमगढ़ जनपद के प्राथमिक विद्यालय दरियापुर नेवादा में हुई थी। वर्तमान में वे बल्दीराय ब्लॉक के बद्री अहीर विद्यालय में कार्यरत थे।

 

जांच में यह भी पाया गया कि यही शैक्षिक विवरण जौनपुर जिले के कंपोजिट विद्यालय सादत तिंदौली में तैनात एक अन्य शिक्षक के अभिलेखों में भी दर्ज है, जिनकी नियुक्ति सात जनवरी 2006 को हुई थी।

 

वेतन रोका, रिपोर्ट तलब

 

प्राथमिक जांच में तथ्य सही पाए जाने पर बीईओ की आख्या के आधार पर सुलतानपुर में तैनात शिक्षक का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही जौनपुर जिले के शिक्षक के संबंध में वहां के बीएसए से रिपोर्ट मांगी गई है।

 

10 फरवरी से अनुपस्थित

 

सहायक अध्यापक धीरेन्द्र कुमार यादव 10 फरवरी से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं। बीएसए कार्यालय से नौ फरवरी को दूरभाष के माध्यम से उन्हें 10 फरवरी को सुबह 11 बजे अभिलेखों सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उनके मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं और वे विभागीय समूहों से भी बाहर हो गए हैं।

 

बीएसए ने इसे संदिग्ध आचरण बताते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, कदाचार तथा शैक्षिक अभिलेखों के संबंध में सहयोग न करना उनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

 

19 फरवरी को सुनवाई

 

बीएसए ने 19 फरवरी को अपराह्न 3:30 बजे खंड शिक्षा अधिकारी, बल्दीराय (सुलतानपुर) के कार्यालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। शिक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे समस्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अनुपस्थिति की स्थिति में प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

 

मामले ने शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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