नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

*नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास*

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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

जौनपुर/ सुजानगंज नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

अभियोजन के अनुसार, सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 5 दिसंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था कि रात लगभग दो बजे उनकी 17 वर्षीय पुत्री को अमित गौतम पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम सरैया, थाना बरसठी, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। बताया गया कि आरोपी पहले से ही पीड़िता से फोन पर बातचीत करता था।

 

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और उसने बताया कि उसने आरोपी अमित गौतम से विवाह कर लिया है तथा उनके एक बच्चे का भी जन्म हो चुका है।

 

इसके बावजूद अदालत ने घटना के समय पीड़िता की उम्र नाबालिग होने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अमित गौतम को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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