38-सुलतानपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशी नियत तिथियों में मा0 प्रेक्षक व्यय महोदय, के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखे को करें प्रस्तुत।
सुलतानपुर 11 मई/रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना द्वारा अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक, दोनों तारीखों को सम्म्लिित करते हुये निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों, चाहे वह उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये हों या उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा किये गये हों, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह नाम-निर्देशन कागजात दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे दिये गये रजिस्टर में अपने निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाये रखें।
उन्होंने बताया कि उक्त रजिस्टर के तीन हिस्से होंगेः-1 सफेद पन्नों में पार्ट ‘क‘ में दैनिक लेखे का रजिस्टर, 2 गुलाबी पन्नों में पार्ट ‘ख‘ के अनुसार नकद रजिस्टर तथा 3 पीले पन्नों में पार्ट ‘ग‘ के अनुसार बैंक रजिस्टर होगा। अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निर्वाचन मा0 व्यय प्रेक्षक को निरीक्षण के लिये निम्नवत् तिथियों में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम निरीक्षण की तिथि (13.05.2024), द्वितीय निरीक्षण की तिथि(17.05.2024) व तृतीय निरीक्षण की तिथि (21.05.2024) है।
उन्होंने समस्त प्रत्याशियों से अपील की कि आप स्वयं या व्यय मामलों के लिये आप द्वारा अधिकृत एजेण्ट जो आपके व्यय लेखा रजिस्टर का रख-रखाव नियम संगत तरीके से करता हो, को अपने स्तर से निर्देशित करें।
जिला संवाददाता शुभम् कौशल
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