*हत्या आरोपियों के घर पुलिस ने बजवाई डुगडुगी*
*धारा 84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा*
शिव पूजन मिश्र
सिंगरामऊ।
थाना सिंगरामऊ क्षेत्र के ग्राम कछौरा में महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को उद्घोषणा की कार्रवाई की। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 (बीएनएस) के अंतर्गत की गई।

उल्लेखनीय है कि ग्राम कछोरा निवासी केवला देवी पत्नी सत्यदेव यादव की हत्या 12 नवंबर 2025 को हुई थी। इस मामले में थाना सिंगरामऊ में अभियुक्त राकेश यादव पुत्र जगदत्त यादव, बृजेश यादव पुत्र जगदत्त यादव, संजय यादव पुत्र जगदत्त यादव, विवेक यादव पुत्र राकेश यादव तथा अनुराग यादव पुत्र बृजेश यादव के खिलाफ धारा 156/25, 191(2), 191(3), 118(1), 333, 115(2), 351(2), 352 व 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस द्वारा लगातार दबिश दिए जाने के बावजूद आरोपी न तो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए और न ही थाने में हाजिर हुए। इस पर न्यायालय द्वारा पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद आरोपियों के फरार रहने पर न्यायालय के आदेशानुसार सोमवार को थाना प्रभारी सैयद हुसैन मुंतजार के नेतृत्व में पुलिस बल ने आरोपियों के घरों पर पहुंचकर धारा 84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की और डुगडुगी पिटवाई।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी।
