*प्रतापगढ़ अपर सत्र न्यायधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी देने वाले अभियुक्त को दिया आजीवन कारावास का आदेश*

*प्रतापगढ़ अपर सत्र न्यायधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म व धमकी देने वाले अभियुक्त को दिया आजीवन कारावास का आदेश*

 

*कोर्ट ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया*

अनिल मिश्र

प्रतापगढ़ की अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मनोज सिंह को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की यह राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय उपचार, मानसिक आघात की पूर्ति और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाए। घटना 1 सितंबर 2016 को हुई थी। पीड़िता दिन के समय गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी, तभी आरोपी मनोज सिंह उसे घसीटकर अपने घर ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी मनोज ने उसके साथ ऐसी ही हरकत की थी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों और 11 प्रदर्शों के माध्यम से आरोपों को साबित किया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से भी नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश दिया है।

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