*दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 12 वर्ष की सजा 16000 जुर्माना*

*दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 12 वर्ष की सजा 16000 जुर्माना*

 

*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*

 

जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने बदलापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 12 वर्ष की सजा तथा 16000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।मामला 9 मई 2018 का है। पीड़िता के पिता ने बदलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह दोपहर 11 बजे लेदुका बाजार गए थे। इसी दौरान उनकी बेटी घर से करीब 100 मीटर दूर शौच के लिए बाहर गई थी। इस दौरान आरोपी अखिलेश उर्फ भुल्लुर ने मौका पाकर जबरन पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की। सरकारी वकील ने अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *