*दुष्कर्म के आरोपी को दस बर्ष की कैद*
प्रेम शर्मा
शाहगंज खेतासराय थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिलशेर को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा और
27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय के अनुसार पीड़िता के पिता ने खेतासराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसकी 15 वर्षीय पुत्री को आरोपी दिलशेर 12 सितंबर 2017 को दस बजे दिन स्कूल से बहला फुसला कर भगा ले गया। उसके साथ दुराचार किया, बाद में पीड़िता बरामद हुई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व बयान कराया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।

 
									 
		 
		 
		