*प्रतापगढ़/ नाबालिक के साथ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने वाले को न्यायालय ने सुनाया 20 साल का कारावास*

*प्रतापगढ़/ नाबालिक के साथ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने वाले को न्यायालय ने सुनाया 20 साल का कारावास*

अनिल मिश्र

प्रतापगढ़ में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पारूल वर्मा ने आरोपी राम लखन उर्फ सुग्गू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।मामला थाना लालगंज क्षेत्र का है। पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा 7 की छात्रा थी। अप्रैल 2016 से दो माह पूर्व आरोपी राम लखन ने घर में अकेली मिली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।करीब 15 दिन बाद आरोपी ने पीड़िता को कोई दवा खिला दी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब मां ने पूछा तो बेटी ने पूरी घटना बताई। शुरू में लोक-लाज के कारण परिवार चुप रहा। लेकिन बाद में मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। न्यायालय में पीड़िता ने बयान दिया कि राम लखन उनके घर आया-जाया करता था। अकेला पाकर उसने मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। जब पेट में सूजन आई तो उसने थप्पड़ मारकर दवा खिला दी। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया न्यायालय ने अर्थदंड की राशि पीड़िता के इलाज और पुनर्वास में खर्च करने का आदेश दिया है।

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