*गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय सख्त*
*पांच अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास, अर्थदंड भी लगाया*
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*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*
जौनपुर। जनपद जौनपुर में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना/स्पेशल पॉक्सो न्यायालय (द्वितीय) ने सोमवार को सुनाए गए फैसले में सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 3,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
यह मामला सरपतहां थाना क्षेत्र से संबंधित है। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 149 एवं 304(2) के अंतर्गत राजेश शुक्ला, संदीप शुक्ला, संजीत शुक्ला, माधुरी शुक्ला और डिम्पल शुक्ला को दोषी पाया। सभी अभियुक्त थाना सरपतहां क्षेत्र के नेवादा गांव के निवासी हैं।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी और सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया।
