*अनुराग यादव हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला*
*हत्यारोपियों के मकान गिराने का आदेश*
*********************
*अरुण कुमार जायसवाल (जिला ब्यूरो)*
जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबिरुद्दीनपुर गांव स्थित ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में तहसीलदार कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शुक्रवार देर शाम आए आदेश में कोर्ट ने हत्यारोपियों द्वारा बंजर भूमि पर बनाए गए मकान को ध्वस्त करने और उन्हें बेदखल करने का निर्देश दिया है।
मामले के अधिवक्ता सत्यबीर सिंह ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट ने धारा 67-ए के तहत छह पन्नों का फैसला सुनाया है। फैसले में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बंजर खाते की भूमि पर बने अवैध मकान को तत्काल गिराया जाए। इसके साथ ही हत्यारोपियों पर ₹76,950 का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस निर्णय के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और पीड़ित पक्ष ने न्यायिक आदेश का स्वागत किया है।
